नई दिल्ली । आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक करवाने की अंतिम तारीख भले ही निकल चुकी है। ले‎किन अभी भी ‎लिंक करने का मौका है। हालां‎कि इसके ‎लिए पेनल्टी भरनी होगी। गौरतलब है ‎कि लंबे समय से पैन कार्ड धारकों को यह सूचना जारी की जा रही थी कि उन्हें 30 जून तक आधार कार्ड से पैन को लिंक करवाना जरूरी है। ऐसा न करने पर पैन कार्ड धारक का कार्ड डिएक्टिवेट हो सकता है। खास कर टैक्सपेयर्स इनकम टैक्स से जुड़ी सुविधाओं का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इतना ही नहीं, ऐसे टैक्सपेयर्स का टीडीएस और टीसीएस हाईर रेट के साथ काटा जाएगा, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के मुताबिक यह सभी पैन धारकों के लिए जरूरी है। अगर आप भी उन यूजर्स में से हैं जो अंतिम तारीख तक भी आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक नहीं करवा पाए हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप पैन कार्ड को एक्टीवेट कर सकते हैं। 
इसका तरीका यह है ‎कि पैन कार्ड धारक को सबसे पहले एनएसडीएल पोर्टल पर पेनल्टी भरनी होगी। यूजर को मेजर हेड 0021 के लिए चालान नंबर आईटीएनएस 280 के तहत और माइनर हेड 500 के तहत पेमेंट करनी होगी। हाल ही में एक लेटेस्ट ट्वीट में इनकम टैक्स डिपार्टमेन्ट ने आधार-पैन लिंकिंग पर स्थिति साफ की है। इनकम टैक्स डिपार्टमेन्ट ने कहा है कि वे कार्ड धारक जिन्होंने आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक करवाने को लेकर लेट फी 30 जून तक दे दी है, लेकिन फिर भी पैन कार्ड लिंक नहीं हुआ है तो, ऐसे मामले में डिपार्टमेन्ट विचार करेगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेन्ट ने कहा है कि कुछ पैन कार्ड धारकों को पेमेंट के बाद भी चालान का स्टेटस चेक करने में परेशानी की शिकायत आई है।