पंजाब : कोटकपूरा गोलीकांड केस में चार्जशीट पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल की अग्रिम जमानत को कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। अतिरिक्त जिला व सेशन जज राजीव कालड़ा की अदालत ने पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल की जमानत रद्द कर दी है। वहीं जिला अदालत ने तत्कालीन एसएसपी सुखमंदर सिंह मान की जमानत याचिका भी खारिज कर दी है।   

कोटकपूरा गोलीकांड से जुड़ी दोनों घटनाओं में एडीजीपी एल के यादव की अगुवाई वाली एसआईटी ने 24 फरवरी को प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर सिंह बादल, तत्कालीन डीजीपी सुमेध सिंह सैनी, आईजी परमराज सिंह उमरानंगल, डीआईजी फिरोजपुर अमर सिंह चाहल, एसएसपी फरीदकोट सुखमंदर सिंह मान, एसएसपी मोगा चरनजीत सिंह शर्मा, तत्कालीन एसएचओ सिटी कोटकपूरा गुरदीप सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी थी। इसके आधार पर 6 मार्च को जेएमआईसी अजयपाल सिंह की अदालत ने सभी को नोटिस जारी करके 23 मार्च को अदालत में पेश होकर पक्ष रखने के निर्देश दिए थे जिसके बाद बादल पिता पुत्र समेत एसएसपी मान ने जमानत याचिकाएं दाखिल की थी।