80 साल के बुजुर्ग को नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोप में 22 साल की सजा सुनाई गई है। मुफस्सिल थाना में बारीजोल गांव निवासी वृद्ध चोकरो तियू के खिलाफ 6 नवंबर, 2021 को पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया।

नाबालिग बच्‍ची को बहला-फुसलाकर किया दुष्‍कर्म

दर्ज मामला में कहा गया कि 2 नवंबर, 2021 को मुफस्सिल थाना क्षेत्र में रहने वाली नाबालिग बच्ची को बहला फुसला कर उसने दुष्कर्म किया गया था। अनुसंधान के क्रम में चाईबासा पुलिस द्वारा अभियुक्त चोकरो तियू को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा दिया था। साथ ही सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया। जिसके आधार पर उक्त कांड पर विचार करते हुए गुरुवार को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम के न्यायालय ने अभियुक्त चोकरो तियू को 22 साल कठोर कारावास तथा दस हजार रुपये जुर्माना की सजा दी है।