झारखंड हाईकोर्ट में आज कई अलग-अलग मामलों पर सुनवाई हुई। इस दरमियान भाजपा विधायक आलोक चौरसिया को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। झारखंड हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता केएन त्रिपाठी की याचिका खारिज कर दी। उन्होंने विधायक आलोक चौरसिया के निर्वाचन को चुनौती दी थी। अदालत में विधायक आलोक चौरसिया के निर्वाचन को सही माना।

आलोक चौरसिया की चुनाव लड़ने की योग्‍यता पर उठा था सवाल

केएन त्रिपाठी का आरोप था कि डाल्टनगंज से भाजपा विधायक आलोक चौरसिया ने 25 साल की उम्र पूरी किए बगैर चुनाव लड़ा था। उन्होंने इसी को लेकर उनके निर्वाचन को चुनौती दी थी। उनका कहना था कि साल 2019 के विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करते समय आलोक चौरसिया ने 25 की उम्र पूरी नहीं की थी और चूंकि वह 25 साल से कम उम्र के थे, तो वह चुनाव लड़ने के योग्‍य नहीं थे। केएन त्रिपाठी की तरफ से पेश अधिवक्‍ता ने कहा था कि आलोक चौरसिया की जन्‍मतिथि 15 फरवरी, 1995 है। ऐसे में वह चुनाव लड़ने की योग्‍यता नहीं रखते हैं।

विजय हांसदा के मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई

इसके बाद जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में साहिबगंज में अवैध खनन की जांच की मांग करने वाले विजय हांसदा के मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। अदालत ने विजय हांसदा के आरोपों की प्रारंभिक जांच का आदेश दिया है। 17 अगस्त को सुनवाई के दौरान प्रार्थी विजय हांसदा की ओर से हाई कोर्ट में दाखिल याचिका को वापस लेने की मांग की गई थी, लेकिन अदालत ने इससे इंकार कर दिया था। हांसदा ने आरोप लगाया था कि जब वह जेल में थे तो उनके नाम से झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। वह न तो अधिवक्ता को जानते हैं, न ही इस मामले पैरवी करने वाले को। अदालत ने उस समय कहा था कि यह मामला सरकार के उच्च पदों पर आसीन के खिलाफ है। मामला बहुत ही गंभीर है इसलिए इस याचिका को वापस लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

विजय हांसदा को मिल रही जान से मारने की धमकी

शुक्रवार को सुनवाई के दौरान विजय हांसदा की ओर से कहा गया कि इस मामले की जांच रजिस्टार जनरल की ओर से कराई जानी चाहिए, लेकिन अदालत में याचिका दाखिल करने अधिवक्ता की जानकारी नहीं होने और प्रार्थी विजय हांसदा को धमकी देने के मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। बता दें कि गुरुवार को ही विजय हांसदा ने जगन्नाथपुर थाने में जान से मारे जाने की धमकी को लेकर प्राथमिक की दर्ज कराई है। विजय हांसदा साहिबगंज में अवैध खनन मामले में ईडी का गवाह है।