भूमि घोटाले के आरोपित निलंबित आईएएस छवि रंजन की जमानत पर झारखंड हाई कोर्ट में कल सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान ईडी ने जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से समय देने की मांग की, जिसे स्वीकार करते हुए अदालत ने मामले में अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद निर्धारित की है। सेना भूमि घोटाला मामले में निचली अदालत से राहत नहीं मिलने के बाद छवि रंजन की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है।

झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में सत्ता के करीबी प्रेम प्रकाश की याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से मामले में समय की मांग की गई, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।

मामले में अगली सुनवाई दुर्गा पूजा अवकाश के बाद होगी। ईडी कोर्ट ने प्रेम प्रकाश की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी थी, जिसके खिलाफ उनकी ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है।

ईडी कोर्ट में चेशायर होम रोड की एक एकड़ जमीन की खरीद-बिक्री में फर्जीवाड़ा करने के आरोपित रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन की जमानत याचिका पर आंशिक सुनवाई हुई। अब इस मामले में 20 को सुनवाई होगी।

सेना भूमि घोटाला मामले में छवि रंजन की जमानत याचिका ईडी कोर्ट से खारिज हो चुकी है। ईडी सेना भूमि घोटाला और चेशायर होम रोड की एक एकड़ भूमि के मामले की जांच कर रही है। इस मामले में रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन सहित 18 लोगों के 22 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की थी।